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डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सख्त, कहा - हिंसा होने पर 6 घंटे के भीतर ही दर्ज हो एफआईआर

इस आदेश में कहा गया है कि अस्पताल परिसर में कर्मचारियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई भी हिंसा होने पर छह घंटे के भीतर पुलिस में शिकायत दर्ज करानी होगी। इसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्थान के प्रमुख की होगी।

16 Aug 2024

डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सख्त, कहा - हिंसा होने पर 6 घंटे के भीतर ही दर्ज हो एफआईआर

नई दिल्ली। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सख्त हो गया है। मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के लिए एक सख्त निर्देश जारी किया है।

इस आदेश में कहा गया है कि अस्पताल परिसर में कर्मचारियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई भी हिंसा होने पर छह घंटे के भीतर पुलिस में शिकायत दर्ज करानी होगी। इसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्थान के प्रमुख की होगी।

शुक्रवार को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा की घटनाएं सामने आईं है। किसी भी तरह की हिंसा और हमले की रिपोर्ट संस्थान प्रमुख को 6 घंटे में करनी होगी। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर दर्ज कराने की जिम्मेदारी पूरी तरह से संस्था प्रमुख की होती है। यह आदेश सभी एम्स और मेडिकल कॉलेजों के लिए लागू होगी।

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इस आदेश में कहा गया है कि अस्पताल परिसर में कर्मचारियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई भी हिंसा होने पर छह घंटे के भीतर पुलिस में शिकायत दर्ज करानी होगी





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